पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी द्वारा दायर तीन अंतरिम जमानत याचिकाओं को इस्लामाबाद अदालत ने सोमवार को खारिज कर दिया। एआरवाई न्यूज ने यह जानकारी दी।
विवरण के अनुसार, इस्लामाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुहम्मद अफजल मुजोका ने बुशरा बीबी द्वारा दायर तीन अंतरिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत की सुनवाई के दौरान, अभियोजक इकबाल कक्खर और अधिवक्ता खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए, जबकि बुशरा बीबी के वकील ने कार्यवाही के दौरान छूट के लिए याचिका दायर की।
अभियोजक इकबाल कक्खर ने कहा कि जमानत बांड जमा कर दिए गए हैं। न्यायाधीश ने कहा, “आपने अभी तक जमानत बांड जमा नहीं किए हैं।” अदालत की सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा कि बुशरा बीबी को आज £190 मिलियन संदर्भ में फैसले के लिए आदियाला जेल में उपस्थित होना है।
अदालत के आदेशों का पालन न करने पर, न्यायाधीश ने कहा, “आप अदालत के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं।” इसके बाद, अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान की पत्नी द्वारा दर्ज तीनों अंतरिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।

